पति-पत्नी ₹9 लाख यहां एकमुश्त करें जमा, हर महीने होगी ₹5,026 की गारंटीड इनकम; समझें कैलकुलेशन
Post Office MIS: केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं, जिसमें बिना किसी तरह का जोखिम उठाए पति-पत्नी ज्वाइंट निवेश कर अच्छी इनकम कर सकते हैं. ऐसी एक स्कीम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) है.
(Representational Image)
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Post Office MIS (POMIS): केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं, जिसमें बिना किसी तरह का जोखिम उठाए पति-पत्नी ज्वाइंट निवेश कर अच्छी इनकम कर सकते हैं. ऐसी एक स्कीम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) है. Post Office MIS की मदद से आप यह इनकम कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में ज्वॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है. इस स्कीम के तहत सिंगल और ज्वॉइंट (3 व्यक्ति तक) दोनों अकाउंट खोले जा सकते हैं. MIS अकाउंट में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है. इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है. यानी, पांच साल बाद से आपको गारंटीड मंथली इनकम होने लगेगी.
POMIS: ऐसे तय होती है मंथली इनकम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं, जबकि ज्वॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है. 1 अक्टूबर 2022 से इस स्कीम में 6.7 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है. अगर आप चाहें तो आपका कुल प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद वापस मिल जाएगा. वहीं, इसे आगे 5-5 साल और बढ़ा सकते हैं. हर 5 साल बाद ऑप्शन होगा कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं या स्कीम आगे बढ़ा सकते हैं.
पति-पत्नी को होगी ₹5,026 की मंथली इनकम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मंथली इनकम की गारंटी है. मान लीजिए, पति-पत्नी ने ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें 9 लाख रुपये जमा कराए हैं. इस पर 6.7 फीसदी की दर से 60,312 रुपये सालाना ब्याज बनता है. इसे 12 महीनों में बांटें तो आपको हर महीने 5,026 रुपये मिलेंगे. नियम के मुताबिक, MIS में दो या तीन लोग मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट के बदले में मिलने वाली आय को हर मेंबर को बराबर दिया जाता है. ज्वाइंट अकाउंट को कभी भी सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं. सिंगल अकाउंट को भी ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं. अकाउंट में किसी तरह का बदलाव करने के लिए सभी अकाउंट मेंबर्स की ज्वाइंट एप्लीकेशन देनी होती है.
1 साल बाद सशर्त निकाल सकते हैं पैसा
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MIS की मैच्योरिटी पांच साल होती है, इसमें प्रीमैच्योर क्लोजर हो सकता है. हालांकि, डिपॉजिट की तारीख से एक साल पूरे होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं. नियमों के मुताबिक, अगर एक साल से तीन साल के बीच में पैसा निकालते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट का 2% काटकर वापस किया जाएगा. अगर अकाउंट खुलने के 3 साल बाद मैच्योरिटी के पहले कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि का 1% काटकर वापस किया जाएगा. MIS अकाउंट किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में खुलवा सकते हैं.
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04:20 PM IST